LockDown 3, COVID-19 Hotspot :-
What happens to red, orange and green zones?
क्या होता है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन?

What is red, orange and green zones

What is red, orange and green zones
कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह 3 मई को खत्म हो रहा था। अब 1 मई यानी शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे संस्करण (4 मई से 17 मई तक) की घोषणा की। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। देश को तीन जोन में बांटकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग होगी।
देश में फिलहाल 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन में आते हैं। सरकार हर जिले की हफ्ते दर हफ्ते रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाएगी। राज्यों को अपने जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हर जोन की एक अनिवार्यता है और उसके अनुसार जिले का नाम उसकी सूची में शामिल किया जाना है। आइये आसान भाषा में समझते हैं कि रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन का क्या अर्थ है।
What is Red Zone ? Red Zone kya hai ?
रेड जोन क्या है ?
ये जोन सबसे खतरनाक है। सरकार ने हॉटस्पॉट उन जिलों को रेड जोन के नाम से चिन्हित किया है जहां कोविड 19 के मामलों की संख्या ज्यादा है और संक्रमण की ग्रोथ रेट अधिक दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन के तहत ही 170 जिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें 123 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का अधिक कहर देखा गया जबकि 47 हॉटस्पॉट जिलों को क्लस्टर्स में बांटा गया है। अब इन क्षेत्रों में सरकार डोर-टू-डोर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
शहरी रेड जोन की विशेष प्रावधान
केवल वही construction का कम होगा ,जहाँ मजदूरो के रहने की वेवस्था होगी | वे बहार से मजदुर लाकर कम नही करा सकते है |
मॉल एव बाज़ार बंद रहेगे ,लेकिन कालोनी ,रिहायसी और अलग –अलग वाली सभो दुकाने को खोलने की अनुमति दे दी गई है ? इनमे जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नही किया गया |
इ कॉमर्स जरूरी सामानों के सप्लाई करने की अनुमति होगी | गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा |
सभी निजी ऑफिस को खोलने की अनुमति , लेकिन 33% स्टाफ के साथ कम करेगे | बाकि स्टाफ घर से कम करेगा |
सभी सरकारी ऑफिस खुलेगे , जहा उप सचिव से उपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेगे लेकिन बाकि स्टाफ में केवल 33% से कम चलाना होगा |
रक्षा, स्वास्थ, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर सर्विस, NIC, FCI, NCC, नेहरु युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छुट रहेगी |
ग्रामीण रेड जोन की छुट
ग्रामीण इलाके में स्थिती रेड जोन वाले जिले में कन्टेनमेंट एरिया और बफर को छोड़ कर पुरे जिलो में सभी तरह की आर्थिक और construction गतिविधियों की छुट होगी |
सभी दुकाने और मॉल बैंक और कृषि से जुडी किसी गतिविधिओ पर रोक नही होगी |
आगनबाडी समेत सभी महिलाओ, विधवाओ, बुजुर्गो और बच्चे की देख भाल के लिए बने विशेष आश्रमों को कम करने की छुट दी जाएगी |
यहाँ करियर और पोस्ट सेवाए की भी इजाजत होगी |
What is Orange Zone ? Orange Zone Kya ?
ओरेंज जोन क्या है ? और लॉकडाउन में क्या-क्या पाबंदी ?
वे जिले, जिन्हें न तो लाल और न ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं।
Green Zone Kya Hai? What Is Green Zone?
ग्रीन जोन क्या है? और लॉकडाउन में क्या-क्या पाबंदी?
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस चिन्हित नहीं किया गया है। इन जिलों की लिस्ट के अलावा अन्य वे जिले जहां पिछले 28 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, उन्हें भी इस ग्रीन जोन की सूची में शामिल किया जाएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में कुछ सेक्टर को सरकार की योजना के अनुसार छूट दी जा सकती है, जैसे-आवश्यक सेवाएं, बिजनेस मूवमेंट आदि। शराब की दुकानों को खोला जाना राज्य सरकार के रेवेन्यू में बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसे में इस जोन में इसे शामिल किया जा सकता है।
ग्रीन जोन की छुट
ग्रीन जोन वाले इलाके में रास्ट्रीय स्तर पर लागु प्रतिबंधो के अलावा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा |
सभी तरह की आर्थिक गतिविधिओकी यह पूरी तरह छुट होगी |
यहाँ 50 % की सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी | वे ग्रीन ज़ोने वाले जिलों से दुसरे ग्रीन जिले जोंमे भी आ जा सकते है |
मॉल समेत सभी तरह की दुकाने खुलेगी |
इ-कॉमर्स से भी सभी सामानों को डिलेवरी होगी |
What are the Red Zone, Orange Zone and Green Zone restrictions in lockdown?
लॉकडाउन में रेड जोन,ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन क्या-क्या पाबंदी?
ये पाबंदियां 17 मई तक सभी जगह लागू होंगी
लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी। लेकिन ग्रीन और आरेंज जोन में केंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन में तो माल भी खुलेंगे।
Which states advised to increase lockdown?
किन राज्यों ने दी थी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह?
कई राज्यों ने दी थी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह
प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन पर चर्चा की थी। अधिकतर की राय थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जारी रहे। हालांकि, कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के साथ आर्थिक गतिविधियों को शर्तों और सावधानियों के साथ चालू करने पर जोर दिया था।
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