भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 (Article 30 in Hindi) - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
क्या संविधान मदरसों में कुरान पढ़ाने की इजाजत देता है लेकिन स्कूलों में गीता पढ़ाने की नहीं...जानिए सच...
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Artical 30 kya hai |
आर्टिकल 30 का सच :
What is article 30 ?
क्या है अनुच्छेद 30 ?
जब हमने 30A के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पाया कि वास्तिकता में अनुच्छेद 30A नाम का कोई आर्टिकल है ही नहीं। बल्कि अनुच्छेद 30 को तीन भागों में बाटा गया है।अनुच्छेद 30(1), 30(1A), 30(2).
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उसके संचालन के बारे में है।
What is article 30(1)?
article 30(1) kya hai ?
अनुच्छेद 30(1) क्या है ?
अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
What is article 30(1A)?
article 30(1A) kya hai?
अनुच्छेद 30(1A) क्या है ?
अनुच्छेद 30(1A) किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को सुनिश्चित करता है।
What is article 30(2) ?
article 30(2) kya hai?
अनुच्छेद 30(2) क्या है ?
अनुच्छेद 30(2) कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंधन में है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि संविधान में किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मदरसा में कुरान पढ़ाया जा सकता है और स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती।
Features of Article 30 :-
अनुच्छेद 30 की विशेषताएं :-
समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान अनुच्छेद 30 में शामिल है।
धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और प्रबंध करने का अधिकार है।
राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि समुदाय के बजट से अधिक ना हो। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या रद्द ना किया गया हो।
अनुच्छेद 30 में एक स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए भी एक उपधारा है। इस अनुच्छेद के अनुसार, देश की सरकार धर्म या भाषा की वजह से किसी भी अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी।
Criticism of Article 30 :-
अनुच्छेद 30 की आलोचना :-
भारत में जातीय और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 30 को विभिन्न धाराओं के साथ शामिल किया गया था, वहीं इसमें कुछ कमियाँ भी हैं।
वास्तविक तथ्य यह है कि अल्पसंख्यकों के पास स्थापित शैक्षिक संस्थानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, जिसका अर्थ यह है कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान अनुच्छेद 30 में शामिल है।
धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और प्रबंध करने का अधिकार है।
राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि समुदाय के बजट से अधिक ना हो। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या रद्द ना किया गया हो।
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